बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई

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बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई MadrasHighCourt ITrules PressFreedom मद्रासहाईकोर्ट आईटीनियम प्रेसफ्रीडम मीडियाकीआजादी

, जिसे नए आईटी नियम के नाम से भी जाना जाता है, के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी.अदालत ने नियम 9 के उपबंध एवं पर रोक लगा दी. ये उप-खंड आचार संहिता के पालन को निर्धारित करते हैं. इन उपबंधों को इस साल फरवरी में मूल आईटी नियमों में शामिल किया गया था.

इस एसोसिएशन में 13 मीडिया संस्थान और अन्य लोग शामिल हैं. इन याचिकाओं में नए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. इन याचिकाओं में विशेष रूप से आईटी नियम 2021 के नियम 9 को चुनौती दी गई थी, जो केंद्र सरकार को निगरानी तंत्र स्थापित करने की अनुमति देता है. दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव द्वारा यह भी अदालत के ध्यान में लाया गया कि आईटी नियमों के नियम 3 और 7 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के मूल कानून में शामिल किए बिना ही लागू कर दिए गए हैं.

याचिकाओं का तर्क है, नियमों का भाग III आईटी अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र से परे है और यह संविधान के विपरीत भी है., द न्यूज मिनट की धन्या राजेंद्रन, द वायर के एमके वेणु, द क्विंट, प्रतिध्वनि और लाइव लॉ अपने-अपने राज्यों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों का रुख कर चुके हैं.

 

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