बॉम्बे हाई कोर्ट ने TV पर अलौकिक शक्तियों वाले एड पर लगाई रोक

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने TV पर अलौकिक शक्तियों वाले एड पर लगाई रोक journovidya

औरंगाबाद के राजेंद्र की ओर से 2015 में दायर की गई याचिकाबॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अपने एक अहम फैसले में उन वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी, जो टेलीविजन विज्ञापन के माध्यम से यह दावा करती हैं कि उनके पास चमत्कारी या अलौकिक शक्तियां हैं. साथ ही कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को सेल बनाने का आदेश दिया है जो टीवी पर ऐसे विज्ञापनों पर नजर बनाए रख सके.

जस्टिस तानाजी नलावडे और जस्टिस मुकुंद सेवलिकर की औरंगाबाद बेंच ने अपने फैसले में कहा कि विज्ञापन में किसी भी ऐसे लेख में जिसमें भगवान हनुमान समेत अन्य किसी भगवान या किसी अन्य बाबा के नाम के साथ विशेष, चमत्कारी और अलौकिक शक्तियों के रूप में प्रचारित करना गैरकानूनी है जिसके इस्तेमाल करने से इंसान को खुश रहने, बिजनेस में तरक्की करने, प्रोफेशन में प्रगति करने, करियर में उन्नति करने और बीमारी के ठीक होने का दावा किया जाता हो.

दो जजों की बेंच ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि उन व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए जो इस तरह के विज्ञापन कर रहे हैं और इस तरह के लेख बेच रहे हैं. कोर्ट ने ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को भी अवैध माना है.

आदेश के माध्यम से, कोर्ट ने माना है कि टीवी चैनल, जो इस तरह के विज्ञापन का प्रसारण कर रहे हैं, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एरेडिक्शन ऑफ ह्यूमन सेक्रेफाइस एंड अदर इनह्यूमन, एविल एंड अघोरी प्रेक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत भी उत्तरदायी हैं. कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को इस फैसले को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 30 दिनों के भीतर सूचित करने का आदेश भी दिया है.

 

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