बिहार के 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई HC के फैसले पर रोक

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पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, समान काम, समान वेतन की मांग ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला supremecourt contractteacher

इन नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें नियमित सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए। ये शिक्षक समान काम, समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।

इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को नियमित सरकारी टीचरों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि नियोजित शिक्षक पंचायती राज निकायों के कर्मी हैं और बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, ऐसे में इन्हें सरकारी टीचरों के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता।

 

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