नई दिल्ली. स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट करने के आरोपी बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने बिभव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से ही गिरफ्तार किया है. सीएम केजरीवाल के निकट सहयोगी और PA के खिलाफ कई सख्त धाराओं के तहत FIR की गई है. कुछ में अधिकतम सजा का प्रावधान सात साल तक है.
Swati Maliwal Case: बिभव कुमार CM आवास से गिरफ्तार, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का है आरोप IPC की 354B आईपीसी की धारा 354B के आरोपी के खिलाफ महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग करने का मामला बनता है. इस धारा के उल्लंघन के आरोपी को तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है.
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