बच्‍ची ने लगाया प्राइवेट पार्ट में उंगली डालने का आरोप... सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्‍या पोक्सो के तहत बनेगा मामला?

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बच्‍ची ने लगाया प्राइवेट पार्ट में उंगली डालने का आरोप... सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्‍या पोक्सो के तहत बनेगा मामला? SupremeCourt PocsoAct

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि अगर नाबालिग लड़की बयान देती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में आरोपी ने उंगली डाली थी तो क्‍या ये मामला पोक्सो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के तहत बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एग्जामिन करने का फैसला किया है कि क्या लड़की के ऐसे बयान पर पोक्सो के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के तहत केस बनेगा?

हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की के बयान से ये जाहिर नहीं होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में फिंगर डाली गई थी। ऐसे में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का केस नहीं बनता है। पोक्सो की धारा-3 बी में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि अगर लड़की के प्राइवेट पार्ट में आरोपी कोई भी ऑब्जेक्ट डालता है तो वह पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। या फिर लड़की के शरीर में आरोपी अपना प्राइवेट पार्ट कहीं भी डालता है तो वह भी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाएगा।पोक्सो में...

पोक्सो कानून की धारा-3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित किया गया है। इसके तहत कानून कहता है कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट डालता है या फिर बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर प्राइवेट पार्ट डालता है या फिर बच्चों को किसी और के साथ ऐसा करने के लिए कहा जाता है या फिर बच्चे से कहा जाता है कि वह ऐसा उसके साथ करे तो यह सेक्शन-3 के तहत अपराध होगा और इसके लिए धारा-4 में सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर मुजरिम...

 

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