बंगाल: 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्र HC से खारिज, ममता बोलीं- आदेश नहीं मानूंगी

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Calcutta High Court Dismissed OBC Certificates समाचार

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सीएम ने कहा, मैं कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं. जब बीजेपी की वजह से 26 हजार लोगों की नौकरियां गईं तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी. वैसे ही मैं आज कह रही हूं कि मैं आज का आदेश नहीं मानती हूं.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी. कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया. हाई कोर्ट के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि वह ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी.

वैसे ही मैं आज कह रही हूं कि मैं आज का आदेश नहीं मानती हूं. हम बीजेपी का आदेश नहीं मानेंगे. ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा. उनके दुस्साहस की कल्पना कीजिए. यह देश में कलंकित अध्याय है. यह उपेन बिस्वास ने किया था. ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले सर्वे कराया गया था. पहले भी केस दर्ज हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. Advertisementसीएम ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते? यह कैबिनेट, विधानसभा में पारित किया गया था और इस पर अदालत का फैसला भी है.

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