पूर्व IPS संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा, हिरासत में मौत का है मामला Ahmedabad News

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हिरासत में मौत के मामले में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को आजीवन कारावास की सजा SanjeevBhatt LifeImprisonment

अहमदाबाद, जेएनएन। हिरासत में मौत के तीन दशक पुराने एक मामले में जामनगर सेशन कोर्ट ने वीरवार को पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनके साथ एक हेड कांस्‍टेबल को भी आजीवन कैद की सजा मिली है।

जामनगर के जामजोधपुर में वर्ष 1990 में प्रभूदास वैश्‍नानी नामक व्‍यक्ति को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में पुलिस प्रताड़ना के चलते उसकी मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आईपीएस संजीव, हेड कांस्‍टेबल प्रवीण सिंह झाला सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

जामनगर सेशन कोर्ट के जज डीएम व्‍यास ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट व हेड कांस्‍टेबल झाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 1990 में जामजोधपुर में दंगे के बाद तत्‍कालीन अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक संजीव भट्ट के निर्देश पर सौ लोगों को हिरासत में लिया गया था। इन्‍हीं में से एक प्रभुदास की इलाज के दौरान अस्‍पताल में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि हिरासत में पिटाई के कारण उसकी मौत हुई। अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर यह फैसला...

भट्ट को लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण 2011 में निलंबित किया गया था तथा अगस्त 2015 में बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने इस मामले में 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर 10 अतिरिक्त गवाहों के बयान लेने का आग्रह किया था पर अदालत ने इसे खारिज कर दिया था।

 

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