पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से राहत नहीं, गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग खारिज, ये है मामाला

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Swami Prasad Maurya News In Hindi बेटी संघमित्रा के बिना तलाक कथित दूसरी शादी का मामला कोर्ट में है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने आदेश देते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद के विरुद्ध प्रथम दृष्टया जो आरोप लगे हैं उनका ट्रॉयल कोर्ट में ही विचार हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की याचिका भी डाली...

लखनऊ, जागरण, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को राहत देने से इन्कार कर दिया है। मौर्य के खिलाफ कथित रूप से बेटी के बिना तलाक दूसरी शादी कराने, मारपीट व गालीगलौज के साथ जानमाल की धमकी व साजिश रचने का आरोप है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया कि स्वामी प्रसाद के विरुद्ध प्रथम दृष्टया जो आरोप हैं, उन पर ट्रॉयल कोर्ट में ही विचार हो सकता है। कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ परिवाद की कार्यवाही व गैर जमानती वारंट को निरस्त...

पहुंचेगा तापमान, भीषण गर्मी के लिए रहिए तैयार जानलेवा हमला भी करवाया कहा गया है कि संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी को बताया कि संघमित्रा का पहले विवाह के बाद तलाक हो गया है, लिहाजा दीपक कुमार स्वर्णकार ने तीन जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर ली। हालांकि बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर न होने पाए, इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया। ये भी पढ़ेंः Lok Sabha Election 2024: आम चुनाव तैयार कर रहा एक और 'चुनाव' की नींव, इस खास खबर में समझिए यूपी की...

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