पी. चिदंबरम को एक और झटका, CBI मामले में SC ने अर्जी को बताया 'प्रभावहीन', अब नहीं होगी सुनवाई

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पी. चिदंबरम को एक और झटका, CBI मामले में SC ने अर्जी को बताया 'प्रभावहीन', अब नहीं होगी सुनवाई chidambaram

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सीबीआई मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया. कोर्ट का कहना है कि अब चिदंबरम गिरफ्तार हो चुके हैं तो इस पर सुनवाई करने के लिए हम सहमत नहीं हैं. सीबीआई मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आपकी पहली याचिका प्रभावहीन हो चुकी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमे पहले सुना जाता तो पहले ही जमानत हो जाती. मुझे सुनवाई करने का अधिकार है.

वहीं अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि कोर्ट में सुनवाई से पहले गिरफ्तारी हो गई. क्या हमसे ये अधिकार छीना जा सकता है? सीबीआई को शुक्रवार तक इंतजार करना चाहिए था. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनाई करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि - हम इस पर सुनवाई के लिए सहमत नहीं. चिदंबरम गिरफ्तार हो चुके हैं. इसलिए हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. यह याचिका प्रभावहीन हो गई है. याचिकाकर्ता सीबीआई मामले में नियमित जमानत याचिका दाखिल करें.

टिप्पणियांINX Media Case: बतौर आरोपी FIR में नहीं है चिदंबरम का नाम, फिर भी कैसे बना उनकी परेशानी का सबब

 

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