कोर्ट ने कहा- नहीं बदल सकते फैसला
ये मस्जिद तारिक रोड के पास एमेनिटी पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी. पार्क की जमीन पर एक दरगाह और एक कब्रिस्तान को भी अवैध तरीके से बनाया गया था. इन सभी अवैध निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था. पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी' के मुताबिक, मस्जिद के प्रशासन ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के 28 दिसंबर के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी.
अटॉर्नी जनरल खान ने सर्वोच्च न्यायालय से फैसले को पलटने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि मस्जिद के लिए जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक मस्जिद निर्माण के लिए नई जमीन आवंटित नहीं हो जाती, तब तक मस्जिद को गिराने का फैसला स्थगित किया जाना चाहिए. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इस्लाम अतिक्रमण की गई जमीन पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं देता है.उन्होंने कहा, 'अगर आपको मस्जिद बनानी है तो अपने पैसों से खरीदी गई जमीन पर बनाएं.'
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