चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ के एक जवान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने के मामले में जवान को नौकरी से बर्खास्त करने के सीआरपीएफ के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सजा कथित अपराध के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अगर कोई जवान अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं करता है और मामला कोर्ट में चल रहा है, तो सीआरपीएफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र कुमार की...
लगाई। महेंद्रगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने सुरेंद्र कुमार को अपनी पत्नी और बच्चों को प्रति माह 10,000 रुपये का भरण-पोषण देने का निर्देश दिया।सुरेंद्र कुमार ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजाइसके बाद सीआरपीएफ ने 24 अक्टूबर, 2017 को सुरेंद्र कुमार को एक चार्जशीट दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है और अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं। सीआरपीएफ ने इस मामले को CRPF अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराध बताया। जांच के बाद, 7 अप्रैल,...
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