निर्भया केस: निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने से दिल्ली HC का इनकार, दोषियों को एक हफ्ते में सारे उपाय पूरे करने के निर्देश

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निर्भया केस में दिल्ली HC का फैसला: निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने से इनकार, कहा- दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती NirbhayaCase

नई दिल्ली: कोर्टरूम में निर्भया के माता-पिता भी मौजूद थे. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा, ''हम पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं. हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि दोषियों ने मामले को लंबा खींचा. अपील और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में भी देरी की. दोषी लगातार जीने के अधिकार का हवाला देकर बचते रहने की कोशिश करते रहे.''जज ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि निर्भया के साथ दोषियों ने जो कुछ किया, वो बेहद अमानवीय था.

बता दें, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद दो फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए मामले में चार दोषियों की फांसी पर"अगले आदेश तक" रोक लगा दी गई थी.

टिप्पणियांफांसी टलने के बाद निर्भया की मां का आया Reaction, कहा- 'दोषियों के वकील ने मुझे चैलेंज किया था कि...' कोर्ट ने 31 जनवरी को फांसी की सजा स्थगित कर दी क्योंकि दोषियों के वकील ने अदालत से फांसी पर अमल को"अनिश्चित काल" के लिए स्थगित करने की अपील की और कहा कि उनके कानूनी उपचार के मार्ग अभी बंद नहीं हुए हैं. मुकेश और विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास खारिज हो चुकी है जबकि पवन ने यह याचिका अभी नहीं दाखिल की है. अक्षय की दया याचिका एक फरवरी को दाखिल हुई और अभी यह लंबित है.

 

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