नई दिल्ली: व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने तरजीह देते हुए कहा है कि एक-एक दिन की देरी का मायने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत अर्जी 11 महीने से पेंडिंग रखने पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामले में हर एक दिन अहम है। दिल्ली शराब नीति से संबंधित करप्शन मामले में रेगुलर बेल के लिए याचिका पर फैसले के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।11 महीनों से जमानत अर्जी है...
निपटारा करते हुए हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि वह जमानत अर्जी पर मई में फैसला करें। कोर्ट ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के पहले मामले में फैसला होना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता एक अहम मुद्दा है और यह सोचने वाली बात है एक-एक दिन का महत्व है। यह मामला 11 महीने से पेंडिंग है। रेगुलर बेल की अर्जी है और यहां मामले में याचिकाकर्ता अपने स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित हो रहा है। हम हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वह गर्मियों की छुट्टी से पहले मामले में...
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