नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू, SIM लिमिट से टावर लगाने तक हुए कई बदलाव

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New Telecom Act 2023 समाचार

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New Telecom Act: नया टेलीकॉम कानून लागू हो गया है. इस कानून के तहत SIM की लिमिट और कई दूसरे टेलीकॉम से जुड़ने नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत कोई शख्स अपने नाम पर 9 से ज्यादा SIM कार्ड रजिस्टर नहीं करा सकता है. इसके अलावा सरकार अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर भी टावर लगाने और केबल बिछाने का आदेश दे सकती है.

Telecommunication Act 2023 लागू हो चुका है. नए नियम 26 जून से प्रभावी हैं. नए टेलीकॉम कानून में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काफी ज्यादा बात की गई है. इसमें पिछले कानून के कई नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत सरकार के पास अब पहले से ज्यादा पावर है. इसमें इमरजेंसी के वक्त सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है. गजट की मानें तो सरकार किसी टेलीकॉम सर्विस का कंट्रोल सुरक्षा कारणों, जनता के आदेश या अपराधों की रोकथाम के वक्त ले सकती है.

कोई शख्स अपने नाम पर सिर्फ 9 SIM कार्ड ही रजिस्टर करा सकता है. वहीं जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोगों के लिए ये संख्या 6 है. DoT के नियमों के हिसाब से भी किसी एक ID या आधार कार्ड पर सिर्फ 9 सिम कार्ड ही लिए जा सकते हैं. Advertisement ज्यादा सिम कार्ड रखने पर लगेगा हर्जानातय संख्या से ज्यादा सिम कार्ड होने पर आप पर जुर्माना लग सकता है. पहली बार ये जुर्माना 50 हजार रुपये का है, जबकि दूसरी बार में ये 2 लाख रुपये है.

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