राजधानी में बीच बारात में घोड़ी और बग्गी का चालान न हो जाए इसके लिए पहले ही लाइसेंस जांच ले। नहीं तो बारात विघ्न हो सकता है। जबकि सभी अन्य निगमों को भी इसे लागू करना होगा।दक्षिणी निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल बीके ओबराय ने बताया कि तीज हजारी अदालत ने एक दु्र्घटना के मामले में सुनवाई करते हुए 2019 में यह फैसला दिया था कि इसके संचालन के लिए बीमा को अनिवार्य किया जाए। इसलिए स्थायी समिति ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लाइसेंस देने के लिए बीमा की शर्त को अनिवार्य कर दिया...
लिए उपयोग होने वाली घोड़ी व बग्गी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अब हमने फैसला लिया है कि केवल उन्ही लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा जिनके पास घोड़ी और बग्गी दोनों का थर्ड पार्टी बीमा होगा। बीमा न होने पर लाइसेंस आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निगम के पास इस समय करीब 130 घोड़ा बग्गी पंजीकृत हैं, जिन्हें लाइसेंस प्रदान कर रखा है।घोड़ी और बग्गी का बीमा और लाइसेंस जब भी जारी किया जाएगा तब उसकी फोटोग्राफी हो जाएगी। घोड़ी के शरीर व रंग व बनावट के चिह्न उस पर अंकित होंगे। ऐसे में घोड़ी और...
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।