दिल्ली पुलिस इस मामले में निचली अदालत में ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी का लगातार विरोध कर रही है. इसी आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट से कई बार ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. निचली अदालत ने ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि अगर दिल्ली दंगों से जुड़े इस संवेदनशील मामले में फिलहाल जमानत दी गई तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
बता दें कि आईबी से जुड़े अंकित शर्मा की हत्या मामले में पुलिस ने तीन जून को कड़कड़डूमा कोर्ट में ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में कोर्ट को बताया है कि इसी साल 24 और 25 फरवरी को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया था जिसने बाद में सांप्रदायिक रूप लिया. दिल्ली पुलिस ने जिन 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है उनमें ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों को अंजाम देने वाले मास्टर माइंड में से एक बताया है.
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