ने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली बालिग लड़की को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। उसने अपने आदेश में कहा है कि बालिग होने के कारण युवती को अधिकार है कि वह जहां चाहे और जिसके साथ चाहे, रह सकती है। हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने वाली और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने वाली 20 साल की युवती के अभिभावकों की काउंसलिंग करें और उन्हें समझाए कि वह बेटी-दामाद को धमकाएं नहीं और ना ही कानून अपने हाथ में लें।हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग होने के कारण युवती को अधिकार...
होने के कारण जहां चाहे, जिसके साथ चाहे रह सकती है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि युवती को वादी संख्या 3 के साथ रहने की अनुमति है। हम पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वह युवती को व्यक्ति के घर छोड़कर आए।' पीठ ने पुलिस से कहा कि वह युवती के माता-पिता और बहन को समझाए कि वे 'कानून अपने हाथ में ना लें और युवती या युवक को धमकी ना दें।'अदालत ने कहा कि युवती और उसके पति को उनके निवास स्थान के संबंधित थाना क्षेत्र के एक अधिकारी का मोबाइल नंबर दिया जाए ताकि वे जरुरत पड़ने पर पुलिस से...
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