दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश : कार में अकेले भी हों तो मास्क है जरूरी, 'सुरक्षा कवच' का करता है काम

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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश : कार में अकेले भी हों तो मास्क है जरूरी, 'सुरक्षा कवच' का करता है काम DelhiHighCourt CoronavirusIndia

जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है।

अदालत ने कहा कि वैज्ञानिक और विदेशी सरकारें भी मास्क पहनने की सलाह देते हैं। इस महामारी की बहुत सी चुनौतियां हैं और मास्क पहनना जरूरी है चाहे व्यक्ति को वैक्सीन लगी हो या नहीं। अदालत ने कहा कि कार को भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा इसलिए उसमें भी मास्क पहनना जरूरी है। वहीं दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि उसने ये आदेश अप्रैल 2020 में जारी किया था कि निजी और ऑफिस दोनों वाहन में अकेले होने पर भी मास्क लगाना होगा।दिल्ली समेत पूरे देश में जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक...

कार में अकेले बैठे ड्राइवर द्वारा मास्क न पहनने को लेकर कई याचिकाएं डाली गई थीं जिस पर 17 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसने अकेले कार चला रहे लोगों को मास्क पहनने से संबंधित कोई आदेश नहीं पारित किया है। बल्कि केंद्र ने तो यह कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस पर निर्णय दिल्ली सरकार को लेना है।

 

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मतलब साफ दिन व रात घर पर भी मास्क लगाना चाहिये तब भी

Or narendramodi manch pe ho to SupremeCourt ?

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