दिल्ली गैंगरेप केस: दोषियों को कल नहीं होगी फांसी, कोर्ट ने लगाई रोक

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2012 Delhi Rape And Murder Case: दोषियों को कल नहीं होगी फांसी, कोर्ट ने लगाई रोक

2012 Delhi Rape And Murder Case के सभी चारों दोषियों को मंगलवार को फांसी नहीं दी जाएगी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इनमें से एक दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगा दी है। दरअसल, चारों में से एक दोषी पवन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका भेजी थी, जिसके बाद पवन के वकील ए.पी.

सिंह ने अदालत को बताया गया कि फिलहाल राष्ट्रपति ने इस याचिका पर फैसला नहीं दिया है। ऐसे में पवन को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। इससे पहले, दोषी पवन और अक्षय ने अदालत में याचिका दायर कर फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग भी की थी। पर कोर्ट ने उनकी यह याचिका मानने से इन्कार कर दिया था। दोषी पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से भी सोमवार झटका लगा था। उसने अदालत में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। पवन की यह याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत में खारिज हो चुकी है।...

 

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ये अपराधी स्वर्ण है मनुवाद मे इन्हें फांसी नहीं दी जाती

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