तीसरा बच्चा होने पर इंडियन एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने महिला को नहीं दी मैंटरनिटी लीव, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

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इंडियन एयरपोर्ट ऑथोरिटी वर्कर्स यूनियन और संबंधित कर्मचारी कनकावली राजा अरमुगम उर्फ कनकावली श्याम संदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. दरअसल, याचिका में 2015 में एएआई द्वारा जारी दो निर्देशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें मैटरनिटी लीव लाभ के लिए कनकावली के आवेदन को खारिज कर दिया गया था क्योंकि उनके पहले से ही दो बच्चे थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन एयरपोर्ट ऑथोरिटी को अपने एक कर्मचारी को मैटरनिटी लीव देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मां बनना एक प्राकृतिक घटना है और एक एम्प्लोयर को एक महिला कर्मचारी के प्रति विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए. इसी के साथ न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ ने AAI के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय द्वारा जारी 2014 के उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें एक महिला कर्मी को तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मैटरनिटी लीव नहीं देने की बात कही गई थी.

याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, "प्रजनन और बच्चे के पालन-पोषण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी गई है. अनुच्छेद 42 राज्य को काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का आदेश देता है. मां बनना एक महिला के जीवन की सबसे स्वाभाविक घटना है.

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