तीन तलाक कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस जारी

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तीन तलाक कानून की समीक्षा वाली याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार, केंद्र को जारी किया नोटिस...

तीन तलाक कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस जमायत उलेमा-ए-हिंद ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में तीन तलाक पर नए कानून मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | August 23, 2019 12:34 PM सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक कानून की समीक्षा करने को तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति...

इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद पैरवी कर रहे हैं। खुर्शीद ने शीर्ष अदालत से कहा कि इस कानून में तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने, तीन साल समेत कई आयाम है। ऐसे में अदालत द्वारा इनकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। Also Read इसमें कहा गया है कि यह कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इससे पहले केरल के एक सुन्नी मुस्लिम संगठन ने भी शीर्ष अदालत में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की थी। जमायत उलेमा ने कहा है कि चूंकि तीन तलाक को पहले ही ‘शून्य व अवैध’ घोषित कर दिया गया है, इसलिए इस पर कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी।

 

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