तमिलनाडुः व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन दूसरों की पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं

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तमिलनाडुः व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन दूसरों की पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं, जानें मद्रास HC ने और क्या कहा

जिसके बाद ग्रुप के एडमिन ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने केवल एक ग्रुप एडमिन की भूमिका निभाई है और कोई भूमिका नहीं है तो अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते समय याचिकाकर्ता का नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई और भूमिका मिलती है तो याचिकाकर्ता को मामले को मेरिट के आधार पर ही चुनौती देनी होगी।ग्रुप के एडमिन के पास ग्रुप के सदस्य को हटाने और नए सदस्यों को जोड़ने की...

दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि ग्रुप का एडमिन ग्रुप में पोस्ट किए गए किसी भी मैसेज के लिए जिम्मेदार नहीं है। जबतक यह साबित नहीं हो कि ग्रुप के एडमिन द्वारा भी उसी तरह के काम करने की मंशा या पूर्व नियोजित योजना थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है तो उससे ग्रुप के सदस्य के आपराधिक कृत्यों के बारे में कोई अनुमान नहीं होता...

 

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Sahi hi kaha.... .... aur isi dar k kaarn me kisi group me add ni hota....

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