तबलीगी मामले में दिल्ली HC ने FIR की जानकारी मांगी, 10 अगस्त को होगी सुनवाई

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पहली एफआईआर से मिलती जुलती दूसरी FIR दर्ज | twtpoonam

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से विदेशी तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की पूरी जानकारी मांगी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जितनी भी एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई हैं, खास तौर से जो विदेशी नागरिक अपना गुनाह या गलती निचली अदालत में कबूल कर चुके हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, उसकी कोर्ट को जानकारी दी जाए.

दरअसल, विदेशी जमातियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली है. दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर की तरह ही है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दूसरी एफआईआर में भी वही आरोप लगाए गए हैं जो पहली में थे. पहली एफआईआर पर निचली अदालत में चार्जशीट दायर हो चुकी थी और अधिकतर विदेशी लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. लिहाजा, दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज दूसरी एफआईआर रद्द होनी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस को नोटिस जारी कर दिया. साथ ही इस मामले में 10 अगस्त को दोबारा सुनवाई की तारीख तय कर दी है. बता दें, निजामुद्दीन मरकज में कई तबलीगी जमाती मौजूद पाए गए थे जबकि कोरोना को देखते हुए लोगों के जमावड़े पर रोक थी. तबलीगी जमात के लोग कई दिन तक मरकज में रहे थे. बाद में जब यह घटना प्रकाश में आई तो उन्हें निकाला गया. तबलीगी जमात के कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. देश के अलग-अलग स्थानों से भी जमातियों की गिरफ्तारी की गई.

 

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twtpoonam 😆आज तक मौलाना साद का पता नही चला!!! जमीन खा गयी या आसमान निगल गया। पुलिस उफ् तक नही करती और सरकार परवाह नही करती...😆😆😆

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