वाशिंगटन: US President Election :अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में वापसी के अदालती रास्ते भी बंद होते दिख रहे हैं. पेनसिल्वेनिया में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन की जीत को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी याचिका में पेनसिल्वेनिया के 2019 के उस कानून को असंवैधानिक देने की गुहार लगाई थी, जिसमें सभी मतदाताओं को मेल इन वोटिंग का अधिकार दिया गया था.
यह भी पढ़ेंबाइडेन की स्पष्ट जीत के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर के चुनाव में अपनी हार मानने को तैयार नहीं.पेनसिल्वेनिया की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं. रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दायर याचिका में चुनाव के दौरान पड़े सभी मेल इन वोटिंग यानी पोस्टल बैलेट को रद्द करने की मांग की गई थी. पेनसिल्वेनिया में बाइडेन ने 81 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी.
कोर्ट ने एकमत से याचिका ठुकरा दी. उने कहा कि पेनसिल्वेनिया के सभी 69 लाख मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करना असाधारण मांग है. जजों ने कहा कि पेनसिल्वेनिया में सभी को मेल इन वोटिंग के अधिकार को कानून लागू होने के एक साल बाद 21 नवंबर को चुनौती दी गई. जबकि चुनाव परिणाम के नतीजे स्पष्ट निर्णय दे रहे हैं.
पेनसिल्वेनिया ने 24 नवंबर को आधिकारिक तौर पर नतीजे घोषित कर बाइडेन को विजेता घोषित किया है. याचिका में बाइडेन की जीत का प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग भी शामिल थी. इससे पहले पेनसिल्वेनिया, जार्जिया समेत निर्णायक नतीजे वाले कई राज्यों में ट्रंप की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.गौरतलब है कि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को स्वीकार करने में टालमटोल कर रहे हैं. वे लगातार ट्वीट कर चुनाव में धोखाधड़ी और गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे हैं.
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