डेटा ब्रीच की रिपोर्ट, SM पर लगाम, जानें-डेटा प्रोटेक्शन बिल पर JPC की बड़ी सिफारिशें

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जानें-डेटा प्रोटेक्शन बिल पर JPC की बड़ी सिफारिशें

डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जेपीसी ने एक वैधानिक निकाय की सिफारिश की है

समिति ने सिफारिश की है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो बिचौलियों के रूप में काम नहीं करते हैं, उन्हें प्रकाशक के रूप में माना जाना चाहिए और उनके ओर से होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. एक तंत्र तैयार किया जा सकता है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बिचौलियों के रूप में काम नहीं करते हैं, उनको उनके प्लेटफॉर्म पर अन-वैरिफाइड अकाउंट्स के कंटेट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

चूंकि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी विभिन्न सुरक्षा स्तरों पर विभिन्न प्रकार के डेटा को संभालेगा, इसलिए व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए समिति ने तर्क दिया है कि जब तक व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा को अलग करने के लिए कोई अतिरिक्त ढांचा स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक पीडीपी बिल डेटा के दोनों सेटों को कवर करेगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही नॉन पर्सनल डेटा के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाता है, डेटा प्रोटेक्शन बिल में नॉन पर्सनल डेटा पर एक अलग अधिनियम डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है. समिति ने अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान भारत में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है.समिति ने सिफारिश की है कि धारा 25 में डेटा ब्रीच की रिपोर्टिंग के लिए 72 घंटे का समय दिया जाना चाहिए.

 

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