जानें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ ज़मीन क्यों दी

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जानें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ ज़मीन क्यों दी AyodhaVerdict

जिसे लेकर ये सोचा जाता था कि इस विवाद का कोई अंत नहीं है. अब्य अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होगा. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अयोध्या मामले पर अपने फैसले में कहा,"मस्जिद की भौतिक संरचना भगवान राम के विवादित स्थल पर जन्म के हिंदुओं के आस्था व विश्वास को डिगा नहीं पाई."

कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज के साथ जो ग़लत हुआ उसमें सुधार ज़रूरी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म निरपेक्ष देश में मुस्लिम मस्जिद से ग़लत तरीके से बेदखल हुए हैं. तीसरी वजह का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22-23 दिसंबर 1949 को मस्जिद को अपवित्र किया गया. 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ना ग़लत था. मुस्लिमों के इबादत की जगह की स्थापना करना ज़रूरी है.- शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिमों को मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ की वैकल्पिक जमीन मिलेगी.

- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश दिया कि निर्मोही अखाड़ा को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. अखाड़ा के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के परिसर का प्रबंधक होने का दावा भी खारिज किया. कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट के बनने तक जमीन कानूनी रिसीवर के पास रहेगी.

 

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क्योंकि भारत देश मे मोदीजी का सूत्र है सबका साथ सबका विकास इसलिये खैरात दिया है ऐसा औवैसी बोलते है हमें खैरात मे नही चाहिए

In 5 acre Build Baba Shaheb Statue and Dalits leaders statue for muslim Dalit Unity

Jaj sahb ko ye nhi pata ki har ek masjid se islamic katarpanthi aatankvaadi sanghtan ko chanda diya jata h or hindustan me Koi muslim tha hi nhi jab bap Hindu to kis bat ki muslim kuran or islam aatankvaadi ki utpati ka jar h fir kis bat ki masjid ke liye jgh

5 एकड़ इसलिये दी ताकि कब्रिस्तान बनालें अपने लिये ।

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