जब तक फैसला नहीं होता, तब तक मंदिर परिसर में 25-25 पेड़ लगाएं... राजस्थान हाईकोर्ट ने क्यों दिया ऐसा आदेश?

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राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां एक पक्ष ने मंदिर कमेटी के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मूर्ति पर चंदन लगाने की इजाजत मांगी है। इधर मंदिर प्रबंधन इससे मूर्तियों के नुकसान होने की बात कह रहा है। इस मामलें में कोर्ट ने दोनों पक्षों को मंदिर परिसर में पेड लगाने का आदेश दिया...

जयपुर: जयपुर के एक मंदिर में मूर्ति और तस्वीर को चंदन का तिलक लगाने से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को आदेश दिए हैं कि वे मंदिर परिसर में 25-25 पेड़ लगाएं। इस मामले का अंतिम फैसला आने तक उन पेड़ों की देखभाल करें। हर साल जुलाई में उन पेड़ों की फोटो खींचकर हाईकोर्ट में पेश करें ताकि कोर्ट यह देख सके कि उनके आदेश की पालना दोनों पक्ष कर रहे हैं या नहीं। हाईकोर्ट का मानना है कि ऐसा करने से पक्षकारों की भगवान और प्रकृति के प्रति...

लिखते हैं। अब मंदिर प्रबंधन की ओर से उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। उधर मंदिर प्रबंधन का कहना है कि पूजा अर्चना से किसी को नहीं रोका गया है लेकिन धार्मिक भावना की आड़ में मूर्ति और तस्वीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले पर हाईकोर्ट को अब फैसला देना है कि मूर्ति और तस्वीर पर चंदन से तिलक किया जा सकता है या नहीं।पूजा अर्चना से किसी को नहीं रोका जा सकताराजस्थान हाईकोर्ट में भानूप्रकाश शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप ढंड ने...

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