सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने याचिका में आईएनएक्स मीडिया मामले में अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस बीच चिदंबरम की दूसरी रात भी सीबीआइ की रिमांड में बीती। चिदंबरम की रिमांड मिलने के बाद से सीबीआइ उनसे पूछताछ में जुटी है। जांच एजेंसी ने कल भी उनसे सवाल पूछे थे।
बता दें कि बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कपिल सिब्बल की अगुआई में चिदंबरम के वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आइएनएक्स मीडिया केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी.
सीबीआइ ने अदालत से पांच दिन की रिमांड मांगी थी। खचाखच भरी अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि तथ्यों को देखने के बाद कि चिदंबरम को चार दिन की सीबीआइ रिमांड पर भेजना उचित है। इस दौरान परिजन और वकील उनसे रोज 30 मिनट के लिए मुलाकात कर सकेंगे। बुधवार को हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद दिग्गज वकील कपिल सिब्बल की अगुआई में चिदंबरम के वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने फौरी राहत देने से इन्कार कर दिया...
सीबीआइ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जबकि चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक गंभीर और ऐतिहासिक मामला है। अन्य लोगों के साथ चिदंबरम भी आपराधिक साजिश में शामिल थे, लेकिन वह जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हर 48 घंटे बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उनकी व्यक्तिगत गरिमा को कोई ठेस नहीं...
आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि पी. चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। इसके बाद ईडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जांच में पता चला कि एफआइपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए आइएनएक्स मीडिया के निदेशक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने पी.
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