घर में घुसे 3 युवक, जातिसूचक शब्‍द भी कहे… पर हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना अपराध, जज बोले- जब तक…

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SC ST ACT Judgement समाचार

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SC-ST Act Latest News: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एससी-एसटी एक्‍ट के तहत अपराध तभी बनता है जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सरेआम जानबूझकर अपमानित किया जाता है. वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर आपत्ति की.

प्रयागराज. एससी-एसटी एक्‍ट को लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम न्‍यूज आई। कोर्ट ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि जानबूझकर अपमानित करने के कथित कृत्य के लिए एससी-एसटी एक्‍ट 1989 के तहत अपराध तभी बनेगा जब यह सार्वजनिक जगह पर किया गया हो. पिंटू सिंह नामक व्यक्ति और दो अन्य लोगों की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की बेंच ने इन तीन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एससी-एसटी एक्‍ट की धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया.

यह भी पढ़ें:- ममता बनर्जी को एक और झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किए 2010 के बाद के सारे OBC सर्टिफिकेट, पर… घटना स्‍थन पर नहीं था कोई बाहरी शख्‍स…. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एससी-एसटी एक्‍ट के तहत अपराध तभी बनता है जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सरेआम जानबूझकर अपमानित किया जाता है. वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर आपत्ति की. हालांकि, वह इस घटना से इनकार नहीं कर सके कि यह घटना शिकायतकर्ता के घर के भीतर हुई.

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