गोवा की एक अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया

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गोवा की एक अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया GoaCourt TarunTejpal SexualHarassment Tehalka गोवाकोर्ट तरुणतेजपाल यौनउत्पीड़न तहलका

गोवा की एक सत्र अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया.

तेजपाल के अधिवक्ता राजीव गोम्स के कनिष्ठ एवं वकील सुहास वलिप ने कहा, ‘अदालत ने तेजपाल को आज सभी आरोपों से बरी कर दिया. इस संबंध में विस्तृत आदेश आज दोपहर बाद जारी किया जाएगा.’अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे.इससे पहले अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था. 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था और फिर 19 मई को इसे 21 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 , 342 , 354 , 354-ए , धारा 376 की उपधारा दो और 376 के तहत मुकदमा चला. फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहे तेजपाल ने बाद में एक बयान जारी किया, जिसे पणजी के पास मापुसा नगर में अदालत भवन के बाहर उनकी बेटी तारा ने मीडिया के सामने पढ़ा.

 

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