गुजरात विधानसभा : जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में सजा के प्रावधान वाला विधेयक पारित

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गुजरात विधानसभा : जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में सजा के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया GujaratAssembly AntiConversionLaw vijayrupanibjp BJP4Gujarat INCIndia

विधेयक के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया है जिसमें बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है।

संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। यह धर्म या जाति नहीं देखता है। यह एक अहसास है और इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए । अहसास पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है ।विधेयक के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया है जिसमें बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है।

संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

 

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