जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट इस बार बाल विवाह को रोकने के लिए काफी सख्त बन गया हैं। कोर्ट ने 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते कोर्ट ने गांवों में चोरी छुपे होने वाले बाल व्यवहार रोकने के लिए अब पंच सरपंचों को भी जिम्मेदार ठहराया, यानी अब गांव में कोई भी चोरी छिपे बाल विवाह हुआ, तो पंच और सरपंच की खैर नहीं होगी। कोर्ट ने यह निर्देश सरकार को मुख्य सचिव से लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों को भी देने के निर्देश दिए।...
होते हैं। इसको लेकर 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलाइंस' और 'बचपन बचाओ आंदोलन' की जनहित याचिका पर न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया हैं। इस आदेश में कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे पांच की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 19 साल की लड़कियों में से 3.
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