बरेली के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने प्रयागराज के राम जानकी मंदिर में अजितेश कुमार से शादी कर ली. शादी के समर्थन में उन्होंने मंदिर के किसी कर्मकांड विशेषज्ञ की एक चिट्ठी को शादी के प्रमाणपत्र के तौर पर पेश किया. विवाद बढ़ने पर मंदिर के महंत ने शादी होने से ही इंकार कर दिया. इसके बाद अब एक सवाल उठने लगा है कि क्या मंदिर में होने वाली शादियां वैध होती हैं?
इस बारे में कानून क्या कहता है. इसे समझने के लिए देश के कानून में हिंदू विधि है, जिसके प्रावधानों के तहत हिंदू समुदाय में शादियां होती हैं. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 नाम के इस कानून की धारा 7 में विवाह के लिए सिर्फ एक तथ्य को जरूरी बताया गया है. इसके मुताबिक, सप्तपदी होनी चाहिए. इस धारा में विवाह और तलाक के बारे बहुत विस्तार से बताया गया है. इन प्रावधानों के तहत ही शादी को वैध या अवैध माना जाता है.हाई कोर्ट के वकील विक्रांत पांडेय के मुताबिक, विवाह के वैध होने के लिए सप्तपदी होनी चाहिए.
बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और अजितेश कुमार द्वारा मंदिर में शादी करने के बाद इस तरह की शादियों की वैधता को लेकर सवाल उठने लगे हैं.विक्रांत पांडेय ने कहा कि मंदिर के संचालक और प्रबंधक मंदिर में शादी करने देते हैं या नहीं ये उनका विशेषाधिकार है. हालांकि, शादी को सिर्फ इस कारण से अवैध या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता है कि वो मंदिर में हुई है.
Yes, if the marriage is solemmonised in Arya Samaj temples it is legal, though the couple will claim marriage certificate from the registrar office of marriage. Based on the certificate issued by Arya Samaj,office of registrar of marriage will issue marriage certificate.
मंदिरों में शादी की परमिशन पूर्ण रूप से व तत्काल बंद होना चाहिए और कोर्ट में भी शादी के लिए दोनों पक्षों के मातापिता या रिश्तेदारों की सहमति होना चाहिए।और इस प्रकार की शादियों का एग्रीमेंट होना चाहिए कि यहआपस में एकदूसरे को नहीं छोड़ेंगे व एक दूसरे के खिलाफ न्यायालय नहीं जायेंगे
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