की जांच का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि केंद्र 4 राज्यों में 5 फीसदी दावों का सत्यापन कर सकता है।
इन 4 राज्यों में दावों की संख्या और दर्ज की गई मौतों की संख्या में भारी अंतर है। ये चार राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50-50 हजार रुपये की सहायता के लिए दावा करने के लिए 60 दिन का समय तय किया है। दावा 22 मार्च 2022 तक किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 का मुआवजा देने का प्रावधान किया है। इस मुआवजे को हासिल करने के लिए संबंधित परिवार को मृतक का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक खाता संबंधी जानकारी सलंग्न करके आवेदन संबंधित जिला आपदा अधिकारी को देना होगा।राज्य सरकारों को दी गई हिदायत के मुताबिक, कोविड-19 से जान गंवाने लोगों के परिवारों की आर्थिक सहायता स्टेट डिजास्टर...
गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 का मुआवजा देने का प्रावधान किया है। इस मुआवजे को हासिल करने के लिए संबंधित परिवार को मृतक का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक खाता संबंधी जानकारी सलंग्न करके आवेदन संबंधित जिला आपदा अधिकारी को देना होगा।राज्य सरकारों को दी गई हिदायत के मुताबिक, कोविड-19 से जान गंवाने लोगों के परिवारों की आर्थिक सहायता स्टेट डिजास्टर...
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