कोर्ट की अनुमति के बिना Umar Khalid को हथकड़ी पहना पेश किया गया, अब होगी जांच

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एक महीने पहले, पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित में कहा था, 'उनको (उमर को) हथकड़ी का उपयोग किए बिना नियमित तरीके से कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए UmarKhalid

की एक अदालत में हथकड़ी लगा कर पेश किया गया, जबकि अदालत के एक आदेश में स्पष्ट रूप से दिल्ली पुलिस को ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया था. अदालत ने डीजीपी को नोटिस जारी कर हथकड़ी में उमर को पेश होने की जांच की मांग की है.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश दिया कि इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि एक अंडर-ट्रायल कार्यवाही में जो होता है वो अदालत की हिरासत में रहता है और हथकड़ी पहनाने जैसे कदम को उठाने के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी होती है.

ठीक एक महीने पहले, 17 जनवरी 2022 को, पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था, उनको हथकड़ी का उपयोग किए बिना नियमित तरीके से पेश किया जाना चाहिए. आदेश की प्रति अनुपालन के लिए जेल अधीक्षक को भेजी जाए.बता दें कि खालिद को एफआईआर 59/2020 से संबंधित सुनवाई के लिए दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया था, उमर पर 2020 के दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप में यूएपीए लगाया गया है.

 

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