मेहता ने अपने हालिया आदेश में कहा, “पूरे जम्मू-कश्मीर में सप्ताहांत के दौरान गैर-जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।” आदेश के बाद, जम्मू के उपायुक्त अंशुल गर्ग ने एक ट्वीट में कहा कि जिले में गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार छह बजे तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा, “जम्मू में परिवहन, जरूरी सेवाओं/ गतिविधियों और होम डिलिवरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि, लोगों से आग्रह किया जाता है कि असुविधा से बचने के लिए घर पर ही रहें। आपके सहयोग के लिए...
उधमपुर की उपायुक्त इंदु कनवाल चिब ने आदेश को लागू करने के लिए खुद से अभियान की अगुवाई की और आने-जाने वालों तथा खरीदारों को उनके घर के लिए लौटने को कहा। उन्होंने कहा, “पटनीटॉप में सप्ताहांत में भारी भीड़ जुट रही है। हम वहां भी सख्त तालाबंदी कर रहे हैं।” अधिकारी ने कहा कि सप्ताह के दिनों में शाम पांच बजे के बाद किसी को भी हिल स्टेशन पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
हवाई, रेल और सड़क मार्ग से केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले बिना लक्षण वाले लोगों को आगमन पर आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन जांच से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उनके पास कोविड-19 टीकाकरण का एक वैध और सत्यापन योग्य अंतिम प्रमाण-पत्र होना चाहिए या आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें उनके संक्रमित न होने की पुष्टि हुई हो और यह रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद पिछले साल एक नवंबर से राज्य की जेलों में कैदियों को आगंतुकों से मिलने की अनुमति दी गई थी, जबकि मार्च 2021 में महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद जेल विभाग ने पिछले साल अक्टूबर के अंत तक जेल में कैदियों की बाहरी लोगों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया था। संक्रमण के मामले में फिर से वृद्धि को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश में कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूलों और छात्रावासों को 31 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी...
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