नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि नकदी बरामद न होना प्रथम दृष्टया इस बात का सबूत नहीं हो सकता कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है क्योंकि अपराधी अपराध के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि कोई सुराग बाकी न रहे। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह जांच के दौरान दर्ज किए गए कुछ हवाला डीलरों और अन्य गवाहों के बयानों के मद्देनजर सिसोदिया की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता...
के तहत धनशोधन का मामला बनाया है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई आरोपियों की मिलीभगत वाली साजिश का हिस्सा होने के आरोपी व्यक्ति के पास से नकदी बरामद होना धनशोधन मामले में अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।'कोर्ट ने क्या कहा? उच्च न्यायालय ने कहा, 'इस अदालत की राय में, नकदी बरामद न होना प्रथम दृष्टया इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है क्योंकि अपराधी अपराध करने के लिए नयी तकनीक का उपयोग करता है ताकि अपराध का कोई सुराग बाकी न रहे।' सिसोदिया ने अधीनस्थ न्यायालय के 30...
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मनीष सिसोदिया को लगा दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका, शराब घोटाले मामले में खारिज हुई जमानत अर्जीदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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