केरल विश्वविद्यालय के सीनेट में राज्यपाल की तरफ से की गईं नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने रद्द किया

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विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों को लेकर केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच लंबे समय से गतिरोध चल रहा है. अब केरल उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के सीनेट में नियुक्ति से जुड़े एक मामले में राज्यपाल को झटका दिया है.की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को हाईकोर्ट ने केरल विश्वविद्यालय के सीनेट में राज्यपाल द्वारा की गई चार नियुक्तियों को रद्द कर दिया और छह हफ्ते के अंदर नई नियुक्ति करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, विश्वविद्यालय ने जिन नामों की सूची राजभवन को भेजी थी, राज्यपाल द्वारा नामित लोगों वे नाम नहीं थे. इसके बाद चार छात्रों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि राज्यपाल ने योग्य नामों को हटा दिया है.जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने कहा, ‘यह सच है कि नामांकन करते समय राज्यपाल के पास असीमित शक्ति नहीं होती.

न्यायाधीश ने कहा कि शक्ति का कोई भी मनमाना उपयोग न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के नियम का उल्लंघन करता है, बल्कि अनुच्छेद 16 में अंतर्निहित ‘भेदभाव’ के नियम का भी उल्लंघन करता है. विवेक के आधार पर लिए जाने वाले फैसलों में भी तर्कसंगतता, निष्पक्षता और समानता को ध्यान रखा जाना चाहिए. ऐसे फैसले केवल निजी राय के आधार पर नहीं लिए जा सकते.

केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और शिक्षा क्षेत्र में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से अनावश्यक विवादों पर विराम लग जाएगा.’लोकसभा चुनाव: 2020 दंगों के बाद पहले चुनाव में किसे चुनेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाता?

 

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