दिल्ली सीएम के वकील बोले थे-गिरफ्तारी गैरकानूनी; के कविता की कस्टडी पर भी आज फैसलाअरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल को केजरीवाल तिहाड़ जेल भेजे गए।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से ASG एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं। सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। केजरीवाल ने ED के 9 समन का जवाब दिया था। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।
PMLA के सेक्शन-19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। यदि वे बाद का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें PMLA के सेक्शन-45 के तहत उच्च प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा? केजरीवाल को CBI ने बुलाया, वे गए। ED के नोटिस का डिटेल में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे नहीं आ सकते। आप आज ये नहीं कह सकते हैं कि आप आए नहीं, इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। ये मेरा अधिकार है कि मैं न जाऊं।
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