काम की बात: 31 मार्च तक पैन को आधार से करा लें लिंक, नहीं कराने पर लग सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना

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काम की बात: 31 मार्च तक पैन को आधार से करा लें लिंक, नहीं कराने पर लग सकता है 10 हजार रुपए का जुर्माना aadharcard pancard pancardlink

31 मार्च तक पैन को आधार से करा लें लिंक, नहीं कराने पर लग सकता है 10 हजार रुपए का जुर्मानापैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द आधार-पैन लिंक करना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं। वहीं अगर लिंक नहीं है तो आप किस तरह इन्हें...

ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।

 

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