कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों का बंद, हिजाब बैन से पाक नाखुश | DW | 17.03.2022

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कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों ने हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए गुरुवार को राज्य में बंद का आह्वान किया है. शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. HijabBan HijabVerdict India

हाईकोर्ट के फैसले से नाराज कर्नाटक के मुस्लिम संगठनों ने स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया है. मुस्लिम संगठन अमीर-ए-शरियत ने इस बंद का ऐलान किया है. अमीर-ए-शरियत के मौलाना सगीर अहमद रशदी ने कहा,"मैं सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे आदेश को ध्यान से सुनें और इसे सख्ती से लागू करें." मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर अपना फैसला सुनाया था.

वहीं कर्नाटक के होसपेट में कुछ सरकारी शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक दीवारों पर हिजाब के समर्थन में नारे लिखे गए, जिसे बाद में स्कूल प्रशासन की शिकायत के बाद मिटा दिया गया. रिपोर्टों के मुताबिक दीवारों पर हिजाब के समर्थन पर नारे लिखने पर तीन थानों में शिकायत दर्ज की गई है.दूसरी ओर हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बयान में आगे कहा गया,"यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ जारी मुहिम का गिरा हुआ स्तर है. क्योंकि इस अभियान के तहत मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ ली जा रहा है." इस बीच हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और तत्काल सुनवाई की मांग की गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह मामले की सुनवाई के लिए होली बाद विचार कर सकता है.सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में सबसे ताजा नाम ऑस्ट्रिया का है. बुर्के के अलावा मुस्लिम महिलाओं के कई और कपड़े भी अकसर चर्चा का विषय रहते हैं.शायला एक चोकोर स्कार्फ होता है जिससे सिर और बालों को ढंका जाता है. इसके दोनों सिरे कंधों पर लटके रहते हैं. आम तौर पर इसमें गला दिखता रहता है.

 

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कोर्ट के आदेश के विरूद्ध केस लड़ सकते हैं। परंतु इस प्रकार का प्रदर्शन अनुचित है। अवमानना का केस बनना चाहिए।

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