आयकर विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। वहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।
इसके अलावा सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। आयकर विभाग ने इसके साथ ही छोटे और मझौले करदाता जिनकी सेल्फ एसेसमेंट टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपए से कम है उनके लिए टैक्स पेमेंट की तारीख को 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। वहीं, 1 लाख से अधिक की देनदारी के लिए डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर विभाग में टैक्स छूट के लिए 80 C, 80 D और 80 G के तहत किए गए निवेश की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इन समयसीमाओं को बढ़ा दी हैं।
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। फॉर्म 16 के जारी करने की अंतिम तारीख 10 जून, 2020 की समयसीमा को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया। आयकर विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। वहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।The time for filing of original as well as revised income-tax returns for 2018-19 extended to 31st July, and due date for income tax return for 2019-20 extended to 30th November, 2020: Central Board of Direct...
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