कपिल मिश्रा ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, विधानसभा स्पीकर ने ठहराया था अयोग्य

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आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) से बीजेपी (BJP) में शामिल हुए कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली विधानसभा स्पीकर के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है. उन्होंने विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के फैसले को असंवैधानिक बताया था. | delhi News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी

आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा स्पीकर से दल बदल कानून के तहत शिकायत करते हुए कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.अब तक आम आदमी पार्टी के चार विधायकों की सदस्यता खत्म की जा चुकी है.आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली विधानसभा स्पीकर के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है. उन्होंने विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के फैसले को असंवैधानिक बताया था.

दिल्ली विधानसभा सीकर रामनिवास गोयल द्वारा खुद को अयोग्य ठहराए जाने पर कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि मोदी जी के लिए अभियान चलाने पर एक क्या सौ बार विधायक की कुर्सी कुर्बान है.आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा को विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराए जाने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द करवाने के लिए केजरीवाल दो सालों से किसके आदेश का इंजतार कर रहे थे.

 

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भाई जी भाजपा से दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदर बन जायेंगे

वापस क्यु ली ये नही लिख़ा 🙄

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