प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलकेजी में पढ़ने वाले पांच वर्ष के बच्चे की जनहित याचिका पर स्कूल के नजदीक स्थित शराब की दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने का निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ता अथर्व दीक्षित ने कानपुर के आजाद नगर में देशी शराब की दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने और 2024-25 के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने का निर्देश देने की मांग की थी।याचिकाकर्ता का स्कूल, शराब की दुकान से महज 30 मीटर की दूरी पर है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि शराब की दुकान दिनभर खुली रहती है, जहां...
करने से दूर रहने को कहा।दुकान पहले से, स्कूल बाद में खुलादुकान का लाइसेंस 31 मार्च, 2025 को खत्म हो रहा है। राज्य सरकार ने जनहित याचिका के जवाब में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी सार्वजनिक पूजा स्थल, स्कूल, अस्पताल या रिहायशी कॉलोनी से 50 मीटर दूरी पर दुकान खोलने का प्रावधान है, लेकिन अगर दुकान खुलने के बाद ऐसे स्थान अस्तित्व में आते हैं तो ये नियम लागू नहीं होते। चूंकि, यह दुकान पिछले 30 वर्ष से चल रही है और स्कूल की स्थापना 2019 में हुई, इसलिए नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।वकील ने...
कानपुर स्कूल शराब दुकान यूपी समाचार प्रयागराज समाचार Up News Prayagraj News Allahabad High Court Liquor Shop License Lkg Students Pil कानपुर समाचार
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
स्कूल के पास थी शराब की दुकान, विरोध में हाईकोर्ट पहुंचा LKG का बच्चा, अदालत ने योगी सरकार को दिया ये निर्देशस्कूल के पास शराब की दुकान के चलते कानपुर का एक छात्र ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
स्रोत: News Nation - 🏆 15. / 51 और पढो »
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »