पर्यावरण संगठन डॉयचे उमवेल्टहिल्फे की याचिका पर अदालत ने सरकार को निर्देश दिएबर्लिन-ब्रांडेनबुर्ग की उच्च प्रशासनिक अदालत ने एक पर्यावरण संगठन की तरफ से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह निर्देश जारी किए हैं. अदालत का कहना है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे पर्यावरण के लिहाज से कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं करते. जर्मनी की सरकार इस फैसले के खिलाफ संघीय अदालत में अपील कर सकती है. इस स्थिति में जब तक वहां सुनवाई नहीं होती इस फैसले पर अमल लंबित रहेगा.
क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत संघीय सरकार ने कई कार्यक्रमों और सेक्टरों को मिला कर उत्सर्जन को घटाने के लक्ष्य तय किए हैं. इसके तहत परिवहन, ऊर्जा, इमारतें, उद्योग और कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया है. सरकार पर पर्याप्त कदम नहीं उठाने के आरोप लगाता रहते हैं.
फैसले में कहा गया है कि जर्मन सरकार इसे कैसे हासिल करेगी इसके लिए पर्याप्त रूप से ठोस और वास्तविक योजना नहीं पेश की है. पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय की प्रवक्ता ने इस बारे में पूछने पर कहा,"हमने हमेशा से साफ तौर पर कहा है कि जलवायु संरक्षण कार्यक्रम में केवल उपायों का पैकेज ही पर्याप्त नहीं होगा." अदालत के फैसले से इस बात की पुष्टि हो गई है कि बदलावों की जरूरत होगी. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि लक्ष्य और वास्तविकता के बीच की खाई को खत्म करना संभव है. ऐसा करने के लिए संघीय सरकार को इस रास्ते पर बने रहना होगा और दृढ़ता के साथ कार्यक्रमों को लागू करना होगा.
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