बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को उस तरीके पर चिंता व्यक्त की, जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने पुणे में पब्लिक के लिए रिजर्व ओपन स्पेस पर कब्जा कर लिया. राज्य चुनाव आयोग इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल रखेगा. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम क्षेत्र के प्रशांत राउल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
यह आवंटन कैसे किया गया? चुनाव सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, केवल इसलिए उससे जुड़े कार्यों के लिए कानूनी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है?'Advertisementअदालत ने यह भी पूछा कि राज्य के भूमि कानूनों के अनुसार लैंड यूज में बदलाव किए बिना उसका तुरंत उपयोग कैसे किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यदि हम चुनाव कराने के नाम पर इसकी अनुमति देते हैं, तो कुछ चिंताएं पैदा होती हैं. काफी सोच-विचार के बाद इन भूखंडों को एक विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित किया गया है.
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