इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है. उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. उनकी सात साल की सजा को हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया है. गौरतलब है कि अपहरण और रंगदारी के केस में धनंजय सिंह को 7 वर्ष की सजा हुई थी. आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी. पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राहत के साथ हाईकोर्ट से एक झटका भी मिला है.
ये भी पढ़ें: Lok Sabha Election: अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस आज तय कर सकती है उम्मीदवार, जानें गुरुग्राम को लेकर क्या हैं समीकरण धनंजय सिंह जमानत पर बाहर तो आ गए हैं, मगर वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. दरअसल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. ऐसे में वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. आज सुबह ही धनंजय को जौनपुर से बरेली जेल में लाया जाना था. इस बीच कोर्ट का निर्णय आ गया. आपको बता दें कि बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई थी. मगर बहस पूरी नहीं हो सकी थी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में यह सुनवाई दोबारा शुरू हुई.
Dhananjay Singh Former Jaunpur Mp Jaunpur Mp Gets Bail From Allahabad 7 Years Sentence Suspended न्यूज़ नेशन News Nation News Nation Live Tv News Nation Live News Nation Videos
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत लेकिन नहीं लड़ सकते हैं चुनावJaunpur: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत तो मिल गई है लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने फिलहाल उनकी सजा को बरकरार रखा है।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
स्रोत: News18 Hindi - 🏆 13. / 51 और पढो »
स्रोत: News18 Hindi - 🏆 13. / 51 और पढो »