इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत, सात साल की सजा निलंबित

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इलाहाबाद हाईकोर्ट समाचार

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जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, उनकी सात साल की सजा को निलंबित कर दिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है. उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. उनकी सात साल की सजा को हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया है. गौरतलब है कि अपहरण और रंगदारी के केस में धनंजय सिंह को 7 वर्ष की सजा हुई थी. आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी. पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राहत के साथ हाईकोर्ट से एक झटका भी मिला है.

ये भी पढ़ें: Lok Sabha Election: अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस आज तय कर सकती है उम्मीदवार, जानें गुरुग्राम को लेकर क्या हैं समीकरण धनंजय सिंह जमानत पर बाहर तो आ गए हैं, मगर वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. दरअसल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. ऐसे में वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. आज सुबह ही धनंजय को जौनपुर से बरेली जेल में लाया जाना था. इस बीच कोर्ट का निर्णय आ गया. आपको बता दें कि बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई थी. मगर बहस पूरी नहीं हो सकी थी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में यह सुनवाई दोबारा शुरू हुई.

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