उत्तरप्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को राम भरोसे बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार से कहा है कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सलाह के तौर पर देखें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे निर्देश न दें जो लागू न हो सकें। उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एक महीने में यह उपलब्ध करवा पाना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई करते...
ही कोर्ट ने कहा कि हम दोनों के बीच संतुलन लाने वाला आदेश जारी करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीज संतोष कुमार के लापता होने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वे हर गांव में आईसीयू सुविधा और 2 एंबुलेंस उपलब्ध करवाए। साथ ही नर्सिंग होम और ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था करने को कहा गया था।...
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