इंदौर: शहर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को मिलावट के लिए 17 खाद्य निर्माताओं के खिलाफ 13.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एडीएम गौरव बेनल ने कहा कि चल रहे अभियान ' मिलावट से मुक्ति ' के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने ले रहे हैं, और किसी भी मिलावट का पता लगाने के लिए नमूनों का प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।आम पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल किया तो खैर नहीं...
FSSAI ने दी सख्त चेतावनीहाल ही में, खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत मिलावट में शामिल पाए गए कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। मामले एडीएम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। मामलों की सुनवाई के बाद एडीएम ने 17 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फूड सेफ्टी और स्टैडंर्ड अधिनियम के तहत दोषी पाया। उनके खिलाफ 13.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।हैलो! मैं कलेक्टर बोल रहा हूं...
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