नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 'गुरु' रहे धीरेंद्र ब्रह्मचारी की पूरी दौलत क्या सरकार के खाते में चली जाएगी, यह सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है. दरअसल एक सन्यासी की मौत के बाद उसकी संपत्ति राजागमन के तहत राज्य सरकार के खाते में चली जाती है. धीरेंद्र ब्रह्मचारी के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या वह योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी के आश्रम और संपत्ति को अपने कब्जे में ले रही है, इस सवाल का जवाब अदालत ने मांगा है.
अदालत ने कहा,"यह बताना जरूरी है कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी एक संन्यासी थे, उन्होंने एक सोसायटी की स्थापना की थी, उन्होंने संसार से संन्यास लेने का ऐलान किया था." अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यक्ति के पीछे छोड़ी गई संपत्ति या उस स्थापना को, उसकी मौत के बाद बिना स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में लिया जाना चाहिए.
क्या है धीरेंद्र ब्रह्मचारी संपत्ति विवाद?बता दें कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी का मौत के बाद उनके एक रिश्तेदार और किराएदार सिलोखरा गांव में प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई सड़ रहे है. अदालत में विचाराधानी मामला सिलोखेड़ा में 24 एकड़ जमीन का है. एक वक्त था, जब इस जमीन पर एक हवाई पट्टी थी, जिसका स्वामित्व 1980 के दशक से अपर्णा आश्रम के संस्थापक और इंदिया गांधी के करीब रहे योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी के पास था.
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